कर्नाटक सरकार ने स्कूलों के लिए दिशानिर्देश फिर से जारी किए

कर्नाटक सरकार ने स्कूल बैग दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया, क्योंकि स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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Highlights
  • 1. बैग का वजन छात्र के शरीर के वजन का 15% से अधिक नहीं
  • 2. कर्नाटक सरकार ने स्कूलों के लिए दिशानिर्देश फिर से जारी किए
  • 3. गाइडलाइन जारी करी गई

22nd June 2023, Mumbai: राज्य के स्कूलों से स्कूल बैग दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए, कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बुधवार को स्कूलों को 2019 परिपत्र फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। परिपत्र के अनुसार, स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक, कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो और कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए; कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो और कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा, परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूलों को सप्ताह में एक बार ‘नो बैग डे’ मनाना चाहिए, अधिमानतः  शनिवार को।

यह आदेश डॉ. VP निरंजनराध्या समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। कई साल पहले गठित की गई समिति ने 2018-19 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 2019 में, जब समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

By- Vidushi Kacker

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