27th June 2023, Mumbai: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सांसद राहुल शेवाले की कथित मानहानि के मामले में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी सांसद संजय राउत को समन जारी किया। ठाकरे और राउत दोनों को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह शिकायत सांसद और दोनों आरोपियों के पूर्व सहयोगी राहुल शेवाले ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में एक लेख में उनके बारे में अपमानजनक बातें प्रकाशित की गईं।
29 दिसंबर, 2022 को हिंदी और मराठी में प्रकाशित लेख में आरोप लगाया गया कि शेवाले की दुबई और कराची में रियल एस्टेट में रुचि है। शेवाले की वकील चित्रा सालुंखे ने 3 जनवरी, 2023 को एक नोटिस भेजकर दावों के स्रोत के बारे में पूछा।
अपने जवाब में ‘सामना’ टीम ने दावा किया कि उन्होंने इंटरनेट पर एक महिला के इन मुद्दों पर चर्चा के बारे में सुना था और उसी जानकारी के आधार पर लेख प्रकाशित किया था. इस प्रतिक्रिया के बाद, सालुंखे ने मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की और बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि मामला भी दायर किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने ट्रॉम्बे पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने शेवाले को बुलाया और उसका बयान दर्ज किया। शेवाले ने सबूत के तौर पर ‘सामना’ में छपा मूल लेख पेश किया. अदालती कार्यवाही के दौरान, सालुंखे ने तर्क दिया कि एक सांसद के रूप में शेवाले, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन शिव सेना को समर्पित कर दिया था, को झूठे रियल एस्टेट दावों के कारण गंभीर राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ा। सालुंखे ने कहा, “अगर आप कहते हैं कि उनका पाकिस्तान में रियल एस्टेट कारोबार है, तो इसका मतलब है कि उनके उस देश के साथ अच्छे संबंध हैं। यह बेहद अपमानजनक है। उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा और उनके दोस्तों और समर्थकों ने उनपर सवाल उठाए।”
मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद ठाकरे और राउत को समन जारी कर 14 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा।
पिछले साल पार्टी के विभाजन के बाद शेवाले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया था।
वर्तमान में वह लोकसभा में शिवसेना पार्टी के नेता के पद पर हैं।
By- Vidushi Kacker