सिनेमा घर और टेलीविजन की तरह OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू संबंधी चेतावनी देना ज़रूरी

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2nd June 2023, Mumbai: हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई को यह आदेश दिया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के नुकसान संबंधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिस प्रकार टेलीविजन और सिनेमा घर की लोकप्रियता है ठीक वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ओटीटी के दर्शकों में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शामिल है और यह प्लेटफॉर्म दर्शकों पर अपनी छाप आसानी से छोड़ पा रहे हैं ऐसे में यह अनिवार्य है की लोगों को खासकर युवा पीढ़ी को इसकी हानियों से अवगत कराया जाए ताकि वो इसके दुष्प्रभावो से अवगत हों सकेे।

हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह आदेश दिया है की इस दिशनिर्देश का पालन करना अनिवार्य है, इस अधिसूचना का पालन ना करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्यवाही करेगा। ओटीटी कार्यक्रम की शुरुवात में और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि में ऑडियो और वीडियो के रुप में तंबाकू निषेध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन के नीचे स्पष्ट शब्दों में तंबाकू की चेतावनी लिखना अनिवार्य है, इसकी पिछे सरकार यही चाहती है की युवा तंबाकू के परिणामों के प्रति जागरूक बने रहें। इसके अलावा अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फॉन्ट में तम्बाकू से कैंसर होता है या तम्बाकू जानलेवा है लिखा होना अनिवार्य और दर्शक इसको सुस्पष्ट रुप से पढ़ पाएं। इसके अतिरिक्त टेलीविजन और सिनेमा घर में भी ऐसा दिखाना जरूरी है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू सिगरेट का विज्ञापन करना या दिखाना दंडनीय अपराध है इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है।

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