हरियाणा सरकार द्वारा किसानों का रास्ता अवरुद्ध किए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

किसान मार्च को रोकने के लिए सरकार ने की पंजाब हरियाणा बॉर्डर ब्लॉक

Attention India
Attention India
4 Min Read

एक हालिया घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का रास्ता अवरुद्ध करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की और बल प्रयोग के बजाय शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया।

किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि

किसानों का आंदोलन कई महीनों से जारी है, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों का उद्देश्य पारंपरिक मंडियों को दरकिनार करते हुए किसानों को अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेचने की अनुमति देकर कृषि क्षेत्र को उदार बनाना है (wholesale markets). हालांकि, कई किसानों को डर है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी और वे बड़े निगमों द्वारा शोषण की चपेट में आ जाएंगे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यवाही

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसानों के विरोध और हरियाणा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए और किसानों के रास्ते को अवरुद्ध करने के सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल

अदालत ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि उन्हें राजमार्गों को अवरुद्ध करने और लोगों की आवाजाही को बाधित करने का अधिकार किसने दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और वैध कारणों के बिना इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। सरकार का यह तर्क कि किसानों के विरोध से आम जनता को असुविधा हो रही थी, अदालत को संदेह का सामना करना पड़ा।

शांतिपूर्ण समाधान और बल प्रयोग से बचना

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि बल का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए और सरकार से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए सभी संभावित रास्ते तलाशने का आग्रह किया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसानों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है और उनके रास्ते को अवरुद्ध करने से स्थिति और बढ़ जाती है।

राजमार्ग अवरुद्ध करने की आलोचना

अदालत ने राजमार्गों को अवरुद्ध करने और वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को बाधित करने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना की। अदालत ने इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे सरकार के तर्क पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि किसानों के विरोध को आम जनता को असुविधा के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो किसानों को दूसरों पर प्रभाव को कम करते हुए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है।

-Daisy

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *