सिनेमा इंडस्ट्री ने मूवी थिएटरों में खाने-पीने की चीजों पर GST दरों को 5 प्रतिशत तक कम करने का स्वागत किया है

GST काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले सर्विस टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है.

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Highlights
  • 1. थिएटरों में खाने-पीने की चीजों पर GST दरों को 5 प्रतिशत तक कम
  • 2. कोविड के बाद थिएटर व्यवसाय को पुनर्जीवित करने में मदद होगी
  • 3. फिल्म प्रदर्शनी इंडस्ट्री को 2020 में बंद कर दिया गया था

12th July 2023, Mumbai: मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों ने मंगलवार को सिनेमा हॉल में बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर कर दरों को कम करने के GST परिषद के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोविड के बाद थिएटर व्यवसाय को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

मंगलवार को सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले सर्विस टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया।

F&B ( खाने और पेय पदार्थ) सिनेमा प्रदर्शनी उद्योग के लिए कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से मल्टीप्लेक्स के लिए जो इस क्षेत्र से अपने राजस्व का 35 प्रतिशत तक कमाते हैं।

PVR INOX Ltd  के CFO नितिन सूद ने कहा: “पूरा सिनेमा इंडस्ट्री GST परिषद द्वारा आज जारी किए गए स्पष्टीकरण का स्वागत करता है कि सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजों ‘रेस्टोरेंट सेवा’ की परिभाषा के तहत कवर किए जाएंगे और उन पर प्रति व्यक्ति 5प्रतिशत GST लगेगा। (इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के बिना)।”

महामारी के बाद फिल्म प्रदर्शनी इंडस्ट्री को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें 2020 में बंद कर दिया गया था और कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला गया था। अंततः मार्च 2022 से, उन्हें पूरी क्षमता पर 100 प्रतिशत खुले रहने की अनुमति दी गई और सामग्री पाइपलाइनों का प्रवाह शुरू हो गया।

एलारा कैपिटल के SVP, करण तौरानी ने कहा: “वित्तीय दृष्टिकोण से, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मुकदमेबाजी के नजरिए से, राहत है।

अब इस क्षेत्र के लिए स्पष्टता है, जो अब सामने आई है कि आपके पास जो भी खाद्य उत्पाद हैं, उन पर जीएसटी 5 प्रतिशत रहेगा।

उन्होंने कहा, “विभिन्न राज्य GST परिषद से उच्च GST लागू करने के लिए कह रहे थे और कोई स्पष्टता नहीं थी और सिनेमा ऑपरेटर राज्य सरकारों के साथ मुकदमेबाजी में थे।”

“अब यह अधिसूचना सभी को एक ही रास्ते पर लाती है और अब सभी खाने की चीजों, चाहे वह समोसा हो या पॉपकॉर्न या अन्य, पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा।”

उन्होंने कहा, अब सिनेमा व्यवसाय में, प्रीमियम खाने की चीजों की पेशकश के कारण F&B विविधता काफी बढ़ रही है।

नुवामा ग्रुप के कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, अबनीश रॉय ने कहा कि PVR जैसे कुछ प्रमुख प्रदर्शक पहले से ही F&B पर 5 प्रतिशत GST पर बुकिंग कर रहे थे।

 “PVR 5 प्रतिशत चार्ज कर रहा था, यह देखते हुए कि सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाने-पीने रेस्टोरेंट सेवा के समान है, जहां यह 5 प्रतिशत है,” उन्होंने कहा।

महामारी से पहले भारत में 9,000 से अधिक सिनेमा स्क्रीन थे। हालाँकि, उनमें से कुछ महामारी के बाद वित्तीय संकट के कारण बंद हो गए क्योंकि इंडस्ट्री लंबे समय तक काम नहीं कर सका। इसे कई प्रतिबंधों के साथ खोला गया, जो लंबे समय तक जारी भी रहा.

By- Vidushi Kacker

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