20 साल बाद 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, हत्या का था आरोप

अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के बताया कि एडीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश मुकेश सोनी ने सभी 12 आरोपियों को सजा सुनाई. इस प्रकरण में 19 गवाहों के बयान हुए और 32 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए.

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Highlights
  • दोषियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा
  • 20 साल पुराने मामले में न्यायालय ने 12 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
  • बीकानेर एडीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश मुकेश सोनी ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई.

13th July 2023, Mumbai: जमीन विवाद के चलते गाड़ी से कुचलकर एक युवक की हत्या के 20 साल पुराने मामले में न्यायालय ने 12 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही, एक आरोपी को बरी कर दिया गया है. बीकानेर एडीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश मुकेश सोनी ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई.

दरअसल 2 अगस्त-2002 को परिवादी शेर सिंह ने नया शहर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह घर पर बैठा था. तब आरोपियों ने उसके घर के सामने बाड़े पर कब्जे का प्रयास किया. उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. करीब दो घंटे बाद आरेपियों ने फिर से आकर परिवादी और उसके साथियों से मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान गाड़ी से कुचलकर उसके दोस्त प्रबुद्ध शर्मा की हत्या कर दी.

दोषियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा

अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के बताया कि एडीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश मुकेश सोनी ने सभी 12 आरोपियों को सजा सुनाई. इस प्रकरण में 19 गवाहों के बयान हुए और 32 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. न्यायालय ने गोविंद राम, रामचन्द्र, हेतराम, सुमन प्रकाश, धर्माराम, हरिराम, सहीराम फौजी, आशाराम उर्फ आशुराम, प्रेमचंद, विजयपाल, कैलाश पारीक, श्रवण राम को दोषी माना. वहीं, शिवलाल को बरी कर दिया गया. दोषियों को धारा 302 के तहत अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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